Delhi: आग में 7 बच्चों की मौत, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा सभी अस्पतालों की जांच शुरू की

Update: 2024-05-31 18:50 GMT
New Delhi: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने विवेक विहार में एक नवजात शिशु अस्पताल में लगी भीषण आग के मद्देनजर शहर के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के पंजीकरण और विनियामक प्रबंधन की जांच शुरू की है। इस आग में सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एसीबी की टीमों ने पिछले 48 घंटों में पूर्वी दिल्ली में 40 निजी चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया और उनमें से कुछ में विसंगतियां पाईं। अधिकारियों के अनुसार, एसीबी ने इस उद्देश्य के लिए निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है और राष्ट्रीय राजधानी में सभी निजी चिकित्सा सुविधाओं को कवर करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 15 अस्पताल और नर्सिंग होम, जिनका निरीक्षण किया गया, विवेक विहार और उसके आस-पास के इलाकों में स्थित हैं। 25 मई को विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में लगी आग में छह नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। अस्पताल से बचाए गए पांच घायल बच्चों में से एक की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को इस घटना की व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी जांच का आदेश देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि इस घटना ने नर्सिंग होम के पंजीकरण को मंजूरी देने और नवीनीकृत करने में "स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की घोर कुप्रबंधन, आपराधिक उपेक्षा और मिलीभगत" को उजागर किया है।
विवेक विहार अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन पाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल कथित तौर पर अपनी क्षमता से अधिक रोगियों का इलाज कर रहा था और इसका लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो गया था। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, जांच दल अस्पताल और नर्सिंग होम चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की जांच कर रहे हैं। वे उचित पंजीकरण प्रमाणपत्र, लाइसेंस और सुरक्षा मानदंडों के बिना अपने क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं को संचालित करने की अनुमति देने में सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को पत्र लिखा है, जो निजी अस्पतालों को लाइसेंस जारी करता है, ताकि ऐसी सुविधाओं को मंजूरी देते समय उनके क्षेत्रीय निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
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