मानहानि केस : केजरीवाल और सिसोदिया को दिल्ली अदालत ने किया बरी
केजरीवाल और सिसोदिया को दिल्ली अदालत ने किया बरी
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया। मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने फैसला सुनाया। मामला वकील सुरेंद्र शर्मा ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) की उनकी उम्मीदवारी 2013 के विधानसभा चुनाव में आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी।
शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और तत्कालीन आप कार्यकर्ता शर्मा ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने उनसे 2013 में संपर्क किया था और उन्हें पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद में उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया गया। उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई।
शिकायत दर्ज कराने के दौरान शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था। बता दे कि सुरेंद्र शर्मा को आम आदमी पार्टी से शाहदरा क्षेत्र से 2013 विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया था। आप ने शर्मा की आपराधिक छवि का हवाला देते हुए उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद इन नेताओं पर शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।