डीडीए बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला, EWS फ्लैट पाना होगा आसान

Update: 2022-08-04 15:48 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में फ्लैट (Flats in EWS quota) लेने के नियमों में राहत दी जाएगी. डीडीए की बैठक (DDA Board Meeting) में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना (Lieutenant Governor V.K. Saxena) ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना, शहर में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना और धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है. इस बैठक में तय किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत आवास के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाया जाएगा.

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए प्राधिकरण ने आवेदकों के लिए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त कर दिया है. इसके प्रमाणपत्र पाने में लोगों को काफी समस्य़ा हो रही थी क्योंकि उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं होता. अब उन्हें केवल अपने परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम दिखानी होगी. इसकी मदद से ही वह आवेदन कर फ्लैट पा सकेंगे.

दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरों से निपटने के लिए लिया गया है. इसके तहत प्राधिकरण ने आज पेट्रोल/डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए डीडीए के पहले से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है. इन फ्यूल स्‍थलों/स्‍टेशनों के लिए अपेक्षाकृत कम लाइसेंस फीस वसूलने का निर्णय भी लिया गया है.

1080 वर्ग मीटर आकार की साइटों के लिए वित्‍तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रति वर्ष लाइसेंस फीस निम्‍नलिखित है:-

1. केवल पेट्रोल/डीजल पंप 5300475/- रुपये

2. केवल सीएनजी 4611413/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 13% छूट)

3. सीएनजी+पेट्रोल/डीजल पंप 4770428/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 10% छूट)

4. सीएनजी+ईवी 4346390/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 18% छूट)

5. पेट्रोल पंप+सीएनजी+ईवी 4505404/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 15% छूट)

6. पेट्रोल पंप+ईवी 5035451/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 5% छूट)

7. गैस गोदाम 636057/- रुपये (पेट्रोल पंप के संबंध में 88% छूट)


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