DDMA का आदेश, छठ पूजा के दौरान यमुना में नहीं प्रवाहित कर सकेंगे कुछ भी

Update: 2021-10-29 14:12 GMT

नई दिल्ली। छठ की पूजा इस साल यमुना नदी के किनारे नहीं की जा सकेगी. इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट डिजेस्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने आदेश जारी कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीडीएमए के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं. अब छठ के पूजन के लिए निर्धारित जगहों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा जो डीडीएमए की ओर से चिन्हित की जाएंगी. उल्लेखनीय है कि छठ को लेकर पूजन 8 नवंबर से शुरू होगा और दिवाली के छठे दिन 10 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा. छठ का त्योहार 8 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाया जाएगा.

यमुना में नहीं प्रवाहित कर सकेंगे कुछ भी

डीडीएमए के आदेशानुसार श्रद्धालु पूजा करने व पूजन सामग्री को प्रवाहित केवल चिन्हित स्‍थानों पर ही कर सकेंगे. यमुना नदी में किसी भी प्रकार का सामान प्रवाहित करने पर प्रतिबंध रहेगा. चिन्हित स्‍थानों पर प्रवाहित किए गए सामान को एकत्रित कर उसके डिस्पोजल की जिम्मेदारी नगर निगम व अन्य एजेंसियों की होगी. इस संबंध में सभी डीसीपी को आदेश जारी कर ये कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि पूजा से जुड़ी या किसी अन्य सामग्री को किसी भी हाल में यमुना में प्रवाहित न किया जाए. साथ ही अन्य किसी जल मार्ग के जरिए भी इस तरह की कोई भी सामग्री यमुना में आकर न मिले.

डीएम को देनी होगा अंडरटेकिंग

छठ को लेकर बनाई गई सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. छठ पूजा समितियों को आयोजन के लिए संबंधित डीएम को एक अंडरटेकिंग देकर ये सुनिश्चित करना होगा कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है. साथ ही सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि गाइडलाइंस की पालना के लिए अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाएं. इसके साथ ही ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह का उल्लंघन न किया जाए.यमुना में नहीं प्रवाहित कर सकेंगे कुछ भी

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