Court ने बिभव कुमार के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

Update: 2024-07-31 03:04 GMT
New Delhi नई दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को बिभव कुमार Bibhav Kumar के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। आरोपपत्र की एक प्रति आरोपी को उपलब्ध करा दी गई है। मामले को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 24 अगस्त है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया। अदालत को बताया गया कि पुलिस ने धारा 308, 354, 354 बी, 506, 509 और 341 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 को आरोप पत्र में जोड़ा गया है।
साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने बिभव कुमार के मोबाइल फोन, सिम कार्ड और सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर/एनवीआर को जब्त किया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 500 पन्नों की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 100 लोगों से पूछताछ की गई और 50 को गवाह बनाया गया।
अदालत ने जेल अधिकारियों को अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को पेश करने का निर्देश दिया। उनकी जमानत याचिका पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक और जमानत याचिका खारिज की है।
बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दर्ज एक मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कथित घटना 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर घटी। (एएनआई)
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