नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत दो आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की प्रति महिला पहलवानों को देने का आदेश दिया है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर कल यानि 27 जून को सुनवाई होगी।
महिला पहलवानों ने चार्जशीट की कॉपी देने की मांग की थी। 22 जून को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह ने चार्जशीट संबंधित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के पास ट्रांसफर कर दिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। पटियाला हाउस कोर्ट इस अर्जी पर 04 जुलाई को सुनवाई करेगा।
दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया। राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को आरोपी बनाया गया है।