कांग्रेस राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर SC के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी
कांग्रेस राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर SC के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी
पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस राजीव गांधी हत्या मामले के छह दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करेगी।
सिंघवी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''हमें अभी तौर-तरीकों पर फैसला करना है- हम केंद्र सरकार के समीक्षा आवेदन में हस्तक्षेप करेंगे या अन्यथा हस्तक्षेप करेंगे।''
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिद्धांत रूप में शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि अगले कुछ दिनों में समीक्षा की मांग की जाएगी।
कांग्रेस की आलोचना का सामना कर रही सरकार ने इस मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के अपने आदेश की समीक्षा के लिए पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन सहित छह लोगों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया था।
यह नोट किया गया कि तमिलनाडु सरकार ने उनकी सजा में छूट की सिफारिश की है।
नलिनी और रविचंद्रन के अलावा, जिन चार अन्य लोगों को रिहा किया गया उनमें संतन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार थे।
केंद्र ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले दोषियों को छूट देने का आदेश मामले में एक आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया था।
सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को उजागर करते हुए कहा कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।