Delhi जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने के लिए कुछ शर्तों के साथ 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दे दिया है। पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक करने के लिए दिया गया NOC (जिसके तहत 1 नवंबर को रैली होनी है) तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि जमीन के मालिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति न ले ली जाए और तय की गई शर्तों का पालन न किया जाए।
आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े सभी कानूनों और नियमों का पालन करें और भीड़ को संभालने के लिए उचित इंतजाम करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रैली के दौरान कोई अप्रिय घटना या हिंसा न हो। शर्तों के अनुसार, कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास द्वारों, मंच और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए।
आयोजकों को प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर और शौचालय की व्यवस्था करनी होगी, और रैली का संचालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) को तैनात करना होगा। स्वयंसेवकों को यूनिफॉर्म या बैज पहनना होगा ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में रैली की तय समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। आयोजकों को इन और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा; ऐसा न करने पर अनुमति रद्द की जा सकती है।