New Delhi नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को बाहर रखे जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। शुरुआत में, न्यायमूर्ति संजय कुमार के साथ पीठ पर बैठे सीजेआई ने छह अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वह अभी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा, "इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं।" वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पिछली पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया था और अंतरिम आदेश पारित किए थे और अगर वह मामले की सुनवाई जारी रखते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के पद से हटने के बाद 51वें सीजेआई बने न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अब ये मामले 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को उठाई गई चुनौतियों पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ, जिसने याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, इस तर्क से सहमत नहीं थी कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाई जाए। 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा था, "विचाराधीन कानून का निलंबन अपवाद है, नियम नहीं।"
पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से "अराजकता और वस्तुतः संवैधानिक टूटन" होगी। याचिकाओं में वैधता को चुनौती दी गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 7 के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखती है। याचिकाओं में अधिनियम की धारा 7 तथा 8 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) तथा चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करती है।
2023 अधिनियम ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 के पहले के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। नए कानून का सबसे विवादास्पद पहलू चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखना है। इसके बजाय, अब नियुक्तियां प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं। अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से विनियमित करने का अधिकार देती है और केंद्रीय कानून मंत्री के नेतृत्व वाली खोज समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों से परे उम्मीदवारों पर विचार करने की अनुमति देती है।
इस कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लोक प्रहरी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। याचिकाओं में यह भी बताया गया है कि न्यायिक मिसाल के माध्यम से स्थापित पिछली प्रणाली ने संस्था की स्वायत्तता की रक्षा के लिए चयन प्रक्रिया में CJI की भागीदारी को अनिवार्य बना दिया था। नया कानून सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लागू किया गया था जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यकारी प्रभुत्व से अलग रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। फैसले में चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, 2023 का अधिनियम इस सिफारिश से अलग है, जिससे संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।