चीनी वीजा केस का मामला, कार्ति चिंदबरम ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका
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दिल्ली के राऊज एवेन्यू स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3 जून को शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और उनके दो अन्य साथी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद कार्ति पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चीनी वीजा घोटाला के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. ईडी ने हाल ही में इसी मामले से संबंधित सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद उनके खिलाफ धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
चीनी नागरिकों को वीजा देने का मामला
ईडी अधिकारियों ने आर्थिक घोटाले के इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है. ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य सहयोगी के जरिए पंजाब के एक फर्म से 50 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.
सोमवार को हो सकती है सुनवाई
मामला दर्ज होने के बाद कार्ति ने निचली अदालत यानी सांसद विधायकों के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. अब सोमवार को कार्ति के वकील अवकाशकालीन पीठ के सामने इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन करने की योजना बना रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.
ईडी ने किया अंतरिम जमानत का विरोध
इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा था कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है. अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. ईडी ने कहा था कि हमने केवल एक जांच शुरू की है. धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा. जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे.