केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, NEET-UG परीक्षा पर विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें लागू करेंगे
Delhi दिल्ली : केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पिछले साल NEET-UG आयोजित करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के बाद परीक्षा सुधारों पर अपने सात सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा सुझाए गए सभी सुधारात्मक उपायों को लागू करेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 अगस्त को विवादों से घिरे 2024 के NEET-UG को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान में रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो परीक्षा की अखंडता से समझौता करने वाले सिस्टमिक लीक या कदाचार को इंगित करती हो।
इसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा करने और NEET-UG (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक) को पारदर्शी और कदाचार से मुक्त बनाने के लिए परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के अधिकार क्षेत्र का भी विस्तार किया था।
गुरुवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि केंद्र द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सरकार सभी सिफारिशों को लागू करेगी। विधि अधिकारी ने कहा, "हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और इसे (मामले को) छह महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है।"