सीबीएसई का निर्देश: छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में लगेंगे ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी

Update: 2025-07-22 06:51 GMT
NEW DELHI नई दिल्ली: स्कूल परिसरों में छात्रों की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल परिसर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
नए निर्देश के तहत, संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षाओं, गलियारों, पुस्तकालयों, सीढ़ियों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों (शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर) में कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिनका कम से कम 15 दिनों का फ़ुटेज बैकअप आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों के लिए उपलब्ध हो। सोमवार को जारी एक अधिसूचना में, सीबीएसई ने अपने संबद्धता उपनियम-2018 में संशोधन की घोषणा की, जो स्कूल संबद्धता को नियंत्रित करता है। शिक्षा बोर्ड के नोटिस के अनुसार, सीबीएसई के इस नवीनतम निर्देश का उद्देश्य स्कूल परिसरों में छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना और उन्हें "बदमाशी और अन्य अंतर्निहित खतरों" से बचाना है।
यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा सितंबर 2021 में जारी 'स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर मैनुअल' के अनुरूप है, जिसमें छात्रों की भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा, बदमाशी से सुरक्षा और उनके समग्र विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण पर ज़ोर दिया गया है।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बच्चों को सम्मान के साथ जीने और सुरक्षित एवं सहायक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है, सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने अधिसूचना में कहा, "सुरक्षा के दो पहलू हैं- क) बेईमान असामाजिक तत्व, ख) बदमाशी और अंतर्निहित धमकियों के संदर्भ में बच्चों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा। नवीनतम तकनीक के उपयोग से ऐसी सभी संभावनाओं को रोका जा सकता है।"
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