CBI ने केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले : मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ नया मामला किया दर्ज

समाचार एजेंसी एएनआई के करीबी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) से कथित तौर पर करोडो रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) करने के आरोप में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है।

Update: 2022-07-14 15:42 GMT

नई दिल्ली. समाचार एजेंसी एएनआई के करीबी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को केनरा बैंक (Canara Bank) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) से कथित तौर पर करोडो रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) करने के आरोप में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। इसके अलावा सीबीआई ने बेजेल ज्वलेरी और इसके पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इनमें चोकसी के साथ चेतना झवेरी, दिनेश भाटिया और मिलिंद लिमये के नाम हैं।

क्या है मामला?
केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेजेल ज्वेलरी को एक समझौते के तहत कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में क्रमश: 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए मंजूरी दी थी। आरोप है कि ऋण सोने तथा हीरे के आभूषणों के विनिर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने धन के दूसरी जगहों पर उपयोग को छिपाने के लिए खाते के माध्यम से कोई लेनदेन नहीं किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्ज नहीं लौटाकर बैंकों के संघ को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
CBI ने चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ 2014-18 के बीच भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) से 22 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए एक नया मामला दर्ज करने के एक महीने बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
पीएनबी वांछित है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगुआ एवं बारबुडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। बाद में उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से दाखिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
2018 में भारत से भागा चोकसी
बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने चोकसी और उनके भतीजे, नीरव मोदी और कई अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में व्यवसायी भारत से भाग गया था और एंटीगुआ और बारबुडा में स्थानांतरित हो गया था। चोकसी के भागने के बाद से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उनके निर्वासन पर रोक लगा दी थी। डोमिनिका हाई कोर्ट ने जुलाई, 2021 में चोकसी को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के दो दिन बाद वह डोमिनिका से एंटीगुआ और बारबुडा लौटा। अदालत ने जमानत देते हुए चोकसी को जमानत के लिए पूर्वी कैरेबियाई डॉलर 10,000 (करीब 2.75 लाख रुपये) जमानत के तौर पर जमा करने को कहा।
पत्नी ने जांच एजेंसियों पर लगाया आरोप
वहीं, चोकसी के परिवार और वकीलों ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियों के एजेंटों ने व्यवसायी (चौकसी) को एंटीगुआ के जॉली हार्बर इलाके से अगवा किया और 23 मई को जबरन डोमिनिका ले गए।
चोकसी की पत्नि और अन्य के खिलाफ चार्जशीट
बता दें कि पिछले महीने ईडी ने पीएनबी धनशोधन मामले में चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति चोकसी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि प्रीति चोकसी मुख्य लाभार्थी थी और 2017 से अपने पति के साथ एंटीगुआ में छिपी हुई थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)


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