New Delhi नई दिल्ली: कर अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, ऐसे करदाता के मामले में जिसे धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी है। ऐसे करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिनका अंतरराष्ट्रीय लेनदेन है और उन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।