बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के मामले में मिली जमानत

Update: 2023-07-20 11:45 GMT

दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा Member of parliament बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश दिया.

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित किसी शिकायतकर्ता या गवाह को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. सुनवाई के दौरान दिल्ली Police ने न तो जमानत याचिका का विरोध किया और न ही समर्थन.

इसके पहले 18 जुलाई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को आज तक की अंतरिम जमानत दी थी. गौरतलब है कि 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली Police की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

15 जून को दिल्ली Police ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली Police ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है. राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दो लोगों को आरोपित बनाया गया है. बृजभूषण सिंह के अलावा दूसरे आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर हैं.

महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ First Information Report दर्ज करने की मांग करते हुए Supreme court का रुख किया था. उसके बाद दिल्ली Police ने First Information Report दर्ज की थी. महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था. इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था.

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