बंदी या कर्मचारियों की छंटनी से पहले बड़ी कंपनियों को सरकार से अनुमति लेना जरूरी: मंत्री भूपेंद्र यादव
दिल्ली: सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए संस्थान को बंद करने या उनमें कर्मचारियों की छटनी से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरूवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मार्क्सवादी ए ए रहीम के सवाल के जवाब में कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिस भी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं उसे कंपनी को बंद करने या कर्मचारियों की छटनी से पहले संबंधित सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होती है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर की जाने वाली छटनी गैर कानूनी होती है। अधिनियम में छटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को इसके एवज में अलग से राशि दिये जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाती हैं।
रहीम ने बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी , सोशल मीडिया और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी के बारे में सवाल पूछा था। यादव ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस तरह की कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।