भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरिएरा को जमानत दी
भीमा कोरेगांव मामला
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 जुलाई) को वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरिएरा को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने गोंसाल्वेस और फ़ेरिएरा दोनों को महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।
वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा दोनों भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं और कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2002 के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह फैसला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जेजे की पीठ ने सुनाया।