व्हाट्सएप पर अवैध रूप से ई-पेपर को प्रसारित करने पर लगा रोक, दिल्ली HC ने अकाउंट ब्लॉक करने का दिए निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ई-समाचार पत्रों को अवैध रूप से प्रसारित करने वाले 80 से अधिक समूहों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

Update: 2021-12-29 01:49 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ई-समाचार पत्रों को अवैध रूप से प्रसारित करने वाले 80 से अधिक समूहों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने व्हाट्सएप और ई-पेपर सर्कुलेट करने वाले ग्रुप के एडमिन को भी समन जारी किया है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए एक अपूरणीय क्षति होगी यदि समूह के ई-समाचार पत्रों के अवैध संचलन और वितरण को रोकने के लिए एक पक्षीय निषेधाज्ञा नहीं दी जाती। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले आवेदन के पहचाने गए व्हाट्सएप समूहों को हटाने, ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है - जो वादी के ई-समाचार पत्र को अनधिकृत और अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं।अदालत दैनिक भास्कर समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याची ने कहा उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ई-पेपर के जरिए अपने अखबारों का डिजिटल सर्कुलेशन शुरू किया। मॉडल को विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन लगे और सदस्यता एक एकल उपयोगकर्ता के लिए है, जिसके पास ई-समाचार पत्र डाउनलोड करने का विकल्प है। याची ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप समूहों पर प्रसारित की जा रही प्रतियां अवैध हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दो मई, 2022 को होगी।
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