बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ से इनकार के खिलाफ आसिया अंद्राबी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

Update: 2023-08-23 06:58 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और दो अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में बुलाए गए बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने से इनकार कर दिया गया था। दंड संहिता (आईपीसी) और यूए(पी) अधिनियम।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई 14 सितंबर, 2023 को तय की।
अपील के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने पहले बचाव पक्ष के दो गवाहों संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट को-ऑर्डिनेटर और रजिस्ट्रार जनरल, सुप्रीम कोर्ट को दस्तावेजों के साथ रिकॉर्ड क्लर्क के माध्यम से बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 233 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया था।
बाद में अदालत ने तलब किए गए बचाव पक्ष के गवाह की जांच के दौरान उक्त गवाह की आगे की जांच से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं और ऐसा नहीं किया जा सकता था। बशर्ते कि अपीलकर्ता उक्त कार्यवाही में एक पक्ष नहीं है, अपील प्रति में कहा गया है।
कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित तौर पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और देश में आतंकी कृत्यों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन से वहां की आतंकवादी संस्थाओं सहित देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित है।
ट्रायल कोर्ट ने पहले अंद्राबी और उसके सहयोगियों पर आईपीसी और कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया था। उन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था
ट्रायल कोर्ट ने पहले भी यूएपीए की धारा 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना या करने का प्रयास, या वकालत करना, उकसाना, सलाह देना या उकसाना), 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना), 38 (किसी की सदस्यता से संबंधित अपराध) के तहत भी आरोप तय किए थे। आतंकवादी संगठन) और 39 (आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध)। (एएनआई)
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