अरविंद केजरीवाल ने SC का रुख किया, स्वास्थ्य आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत ने 10 मई को उन्हें 21 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। हालाँकि, इसने उन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक होने तक उनके कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा करने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था।
मुख्यमंत्री ने अपनी ताजा याचिका में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन और बढ़ाने की मांग की है, जिसमें यह भी शामिल है कि उनका सात किलोग्राम वजन कम हो गया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरना होगा और इस उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत, जो 1 जून को समाप्त हो रही है, को बढ़ाया जाना चाहिए। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।