एक बार फिर कोर्ट में नही पेश हुई अखलाक की बेटी, जानिए वजह

Update: 2022-06-21 07:10 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: अखलाक हत्याकांड में शाहिस्ता की गवाही पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर शाहिस्ता को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत ने अब 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। जिसके बाद शाहिस्ता की गवाही पूरी होगी। बिसाहड़ा में हुए अखलाक हत्याकांड के मामले में मंगलवार को कोर्ट में पहली गवाही हुई थी, लेकिन गवाही पूरी नहीं हो सकी थी। जिसके चलते बुधवार को शाहिस्ता पुलिस सुरक्षा के बीच फिर से कोर्ट पहुंची थी। जिसके बाद बचाव पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी। उस दिन शाहिस्ता को कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। जिसके बाद सोमवार की डेट लगी थी।

नहीं मिल पाई सुरक्षा: अखलाक पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने बताया कि सोमवार को भारत बंद के ऐलान के चलते पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था न होने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर शाहिस्ता को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिसके चलते अदालत ने अब 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। शाहिस्ता 4 जुलाई को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचेगी। इसी दिन गवाही पूरी होने की उम्मीद है। जिसके बाद अगली गवाही के लिए अखलाक की पत्नी इकरामन को कोर्ट में बुलाया जाएगा।

शाइस्ता ने कोर्ट को यह बताया: शाइस्ता ने अदालत को बताया है कि भीड़ ने हमला करके उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची। पुलिस ने सायरन बजाया तो हमलावर भीड़ फरार हो गई। जब पुलिस शाइस्ता और उसके परिवार के घायल सदस्यों को अस्पताल लेकर जा रही थी तो गांव के 9 लोगों ने रास्ता रोक लिया था। यह सारे लोग पुलिस जीप के सामने खड़े हो गए थे। शाइस्ता ने अदालत में कहा, "यह सारे लोग हमारे गांव के रहने वाले हैं। सभी गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। कह रहे थे कि अखलाक ने काली पन्नी में गाय का मांस और हड्डियां भरकर फेंकी हैं। अखलाक को हमने देख लिया। यह भी कह रहे थे कि अखलाक और उसके परिवार वालों ने जैसा किया है, उनको हमने सजा दे दी है। पुलिस वाले हमें इन लोगों से किसी तरह बचाकर जीप में बैठाकर अस्पताल ले गए थे।"

शाइस्ता ने इन 9 लोगों पर लगाए आरोप:

1. संजय राणा पुत्र रामपाल

2. प्रेम पुत्र विशंभर

3. कंछी पुत्र रामजीलाल

4. ओमपाल पुत्र बलजीत

5. सूरज पाल पुत्र रघुराज

6. रणवीर पुत्र राजेंद्र

7. ओम महेश पुत्र तेजू

8. जतन पुत्र मुसद्दी

9. सतेंद्र पुत्र यशपाल

अखलाक हत्याकांड में कब क्या हुआ:

- 28 सितंबर 2015 की रात बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

- 24 दिसंबर 2015 को गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने हत्याकांड के 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

- 31 जुलाई 2017 को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल राणा को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

- 15 अक्टूबर 2017 को स्थानीय विधायक की मदद से हत्याकांड के 15 आरोपी युवकों को एनटीपीसी में नौकरी दी गई।

- 12 फरवरी 2021 को जिला न्यायालय ने सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

- 14 जून 2022 को चश्मदीद गवाह और तहरीर की लेखक शाहिस्ता ने अदालत में बयान दर्ज करवाया। शाहिस्ता अखलाक की बेटी है।

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