चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओ पन्नीरसेल्वम द्वारा दायर AIADMK जनरल काउंसिल मीट केस को स्थगित कर दिया। इन याचिकाओं पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच सुनवाई कर रही है.
शीर्ष अदालत में अहम दलीलें:
ओपीएस के वकील: अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोनों पदों के लिए एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए.
जज: अगर आपकी पार्टी का मामला अदालतों में चलता रहेगा तो आप पार्टी की गतिविधियों का प्रबंधन कैसे करेंगे? 23 जून को बुलाई गई आम सभा की बैठक वैध?
जजों का सवाल: अगर ऐसा है, तो क्या सारी परेशानी वहीं से शुरू हुई?
ओपीएस वकील: हाँ
जज: अगर आप कहते हैं कि 23 जून, 2022 को बुलाई गई आम सभा की बैठक वैध है, तो क्या उस दिन अगली आम सभा की तारीख तय करना सही है?
न्यायाधीशों ने तब सभी पक्षों को इस महीने की 16 तारीख तक लिखित रूप में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का आदेश दिया, और AIADMK जनरल कमेटी के मामले में बिना किसी तारीख को निर्दिष्ट किए फैसले को स्थगित कर दिया। मामले में फैसला 16 जनवरी के बाद आने की उम्मीद है।
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