AI Express का पायलट मारपीट के मामले में गिरफ्तार; ज़मानत पर रिहा

Update: 2025-12-31 08:12 GMT

New delhi नई दिल्ली :दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार किया है, जिन पर इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर पर हमला करने का आरोप है।AI एक्सप्रेस का पायलट हमले के मामले में गिरफ्तार; ज़मानत पर रिहापुलिस ने कहा कि उसे सोमवार रात को हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया, और फिर रिहा कर दिया गया क्योंकि जिन धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया था, वे ज़मानती अपराध हैं।पुलिस ने कहा कि, सही पूछताछ के बाद, सेजवाल को सोमवार शाम को हिरासत में लिया गया और बाद में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, “उससे घटना और हमें मिले फुटेज के बारे में लंबी पूछताछ की गई।

उसने कहा है कि वह उस समय ड्यूटी पर नहीं था और बैंगलोर जा रहा था। हमने टेक्निकल और मेडिकल सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है।”पुलिस ने एयरपोर्ट और सिक्योरिटी एजेंसियों से भी सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (IGI), विचित्र वीर ने कहा, “मामला दर्ज होने के बाद, जांच के दौरान, संबंधित CCTV फुटेज इकट्ठा किए गए थे और बयान दर्ज किए गए थे। आरोपी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।”यह घटना 19 दिसंबर को हुई, जब एक पैसेंजर अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक कैप्टन, जिसकी बाद में पहचान सेजवाल के तौर पर हुई, ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उसके साथ मारपीट की और उसकी सात साल की बेटी, जो इस घटना की गवाह थी, "बहुत डर गई और सदमे में आ गई"।
दीवान ने चेहरे पर खून लगे अपनी एक फोटो पोस्ट की।उसने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर, उसे और उसके परिवार को सिक्योरिटी चेक एरिया इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है, क्योंकि उनके साथ चार महीने का बच्चा था। दीवान ने पोस्ट किया, "स्टाफ मुझसे आगे लाइन में लग रहा था। उन्हें बुलाने पर, सेजवाल, जो खुद भी यही कर रहा था, ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं, और यह साइन नहीं पढ़ सकता कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है।" इसके बाद, उन लोगों में लड़ाई हो गई।दीवान के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, सेजवाल को एयरलाइन ने सस्पेंड कर दिया।
20 दिसंबर को, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने भी इस घटना की फॉर्मल जांच के आदेश दिए।बाद में दीवान की शिकायत के आधार पर, सेजवाल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना), और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।पिछले हफ़्ते एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा था, “हमने एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया और CCTV फुटेज इकट्ठा किया है जिसमें मारपीट दिख रही है। हमने पीड़ित को मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी भेजा और वह हमें मिल गई है। इसमें नाक में फ्रैक्चर के साथ-साथ दूसरी चोटें भी दिख रही हैं।
हमने CISF स्टाफ को भी अपना बयान देने के लिए बुलाया क्योंकि वे सबसे पहले बीच-बचाव करने वाले थे।”सेजवाल ने दीवान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसी ने बिना उकसावे के उसे गाली देकर लड़ाई शुरू की और गाली-गलौज, अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखा। सेजवाल ने कहा कि उसे भी चोटें आई हैं और उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां की गईं। पुलिस ने अभी तक सेजवाल की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
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