उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान उमर खालिद के वकील ने अपनी दलील पूरी की.
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान उमर खालिद के वकील ने अपनी दलील पूरी की. अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 1 अगस्त को होगी. इस दौरान दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेगी. वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने कहा कि 5 संदिग्ध वॉटसएप ग्रुप बनाए गए थे लेकिन उमर केवल तीन का ही सदस्य था और सिर्फ एक ग्रुप में ही 4 मैसेज भेजे थे.
उमर खालिद के वकील ने कहा कि उमर खालिद किसी भी भाषण से हिंसा नहीं भड़की, उसके भाषण और हिंसा का कोई सम्बंध नहीं है, CAA हिंसा में एक भी चश्मदीद नहीं जो यह बता सके हिंसा के समय उमर खालिद वहां पर मौजूद था.
इसमें अवैध क्या है
उमर के वकील ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि फोन पर संपर्क करना सिर्फ यह बता सकता है कि अभियुक्त एक दूसरे को जानते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ साबित नहीं हो सकता. उमर खालिद के वकील ने कहा कि बैठकों में चक्का जाम और प्रदर्शन का जिक्र करने में कुछ अवैध नहीं है, क्या एक वॉट्सएप ग्रुप का सदस्य होना अवैध है जब तक आप गैरकानूनी काम नहीं करते? उमर के वकील ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक षड्यंत्र आमतौर पर गोपनीयता से रचा जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण पाना मुश्किल होता है.
तो धाराओं का क्या होगा
कोर्ट ने उमर खालिद के वकील से पूछा कि मान लीजिए कि आप पहली नजर में आप यह साबित कर दें कि आपने कोई साजिश नहीं की, लेकिन UAPA की धारा 18 के दूसरे प्रावधानों का क्या होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है.