16 हजार 800 आवंटियों ने अगर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो होगा एक्शन

Update: 2023-01-27 15:03 GMT

एनसीआर नॉएडा: सेक्टर 18 और 20 के 21 हजार आवंटियों को 31 जनवरी तक हर हाल में अपने प्लाॅट की रजिस्ट्री कराने के लिए यमुना अथाॅरिटी ने मौका दिया है। यदि इसके बाद आवंटी अपने प्लाॅट की रजिस्ट्री नहीं कराते है तो उन पर पहले साल में एक प्रतिशत ब्याज, दूसरे साल में दो प्रतिशत और आगे इसी तरीके से ब्याज देना होगा। समय के साथ ब्याज 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

31 जनवरी तक करानी पड़ेगी रजिस्ट्री: यमुना अथाॅरिटी से मिली जानकारी के अनुसार उन्हीं आवंटियों को अपने प्लाॅट की रजिस्ट्री 31 जनवरी तक करानी है, जिन आवंटियों को लीज प्लान अथाॅरिटी के प्राॅजेक्ट विभाग की ओर से जारी किए जा चुके हैं। उन आवंटियों को नहीं करानी है, जिनके लीज प्लान जारी नहीं हुए है।

बोर्ड बैठक में पास हुआ फैसला: मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2023 के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने पर आवंटियों को पहले साल एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। यमुना अथाॅरिटी के सीईओ ने बताया कि अथाॅरिटी की ओर से सेक्ट 18 और 20 में अभी तक 16 हजार 800 आवंटियों को प्लाॅट के लीज प्लान जारी कर दिए गए हैं। इन सभी आवंटियों को अपने प्लाॅट की रजिस्टी 31 जनवरी तक करानी है। इसका प्रस्ताव हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में भी पास किया जा चुका है।

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