NEW DELHI नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर "सरकार की हताशा का प्रतीक" है और दावा किया कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि देश बी आर अंबेडकर का "अपमान" बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस महासचिव ने राज्यसभा में अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि भाजपा जानती है कि अंबेडकर के बारे में उसकी असली भावनाएं खुलकर सामने आ चुकी हैं और इसलिए वह विपक्ष से डरी हुई है, जो इस मुद्दे को उठा रहा है। "यह सरकार डरी हुई है। यह सरकार अडानी मुद्दे पर बहस से डरी हुई है, वे किसी भी बहस से डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अंबेडकर जी के लिए उनकी असली भावनाएं खुलकर सामने आ चुकी हैं और इसलिए वे विपक्ष से डरे हुए हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं," उन्होंने लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, "हमारा संविधान डॉ. अंबेडकर, देश की जनता और स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है और देश उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।" राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, "यह सरकार की हताशा का प्रतीक है। वे इतने हताश हो गए हैं कि झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। राहुल जी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते, मैं उनकी बहन हूं, मैं उन्हें जानती हूं, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा कि देश भी जानता है और देख रहा है कि भाजपा कितनी हताश हो गई है कि वे ये मनमानी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं क्योंकि वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते हैं और वे जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है, देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, "इसलिए वे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।" भाजपा द्वारा संसद परिसर में हाथापाई के दौरान राहुल गांधी पर शारीरिक हमला करने और उकसाने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद पुलिस ने गुरुवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी। गुरुवार को अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर विपक्षी और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा अलग-अलग मार्च के कारण संसद परिसर में धक्का-मुक्की हुई, जिसमें भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर वरिष्ठ सदस्य को धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसे कांग्रेस नेता ने खारिज कर दिया है। विपक्ष ने बुधवार को अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर सरकार को घेरा था और उनके इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने इसे संविधान निर्माता का अपमान बताया था।