सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ करेगी विचार, दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला संविधान पीठ के हवाले

Update: 2022-05-06 14:29 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :संविधान पीठ तय करेगी कि दिल्ली में नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण होगा। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार की चलेगी या दिल्ली सरकार की। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मामला विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। कोर्ट ने संविधान पीठ को सिर्फ सेवाओं पर नियंत्रण के मसले का सीमित मुद्दा विचार के लिए भेजा है। मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी।ये फैसला शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, सूर्यकांत और हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण मांगा है जबकि केंद्र का कहना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वहां सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण होगा।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि प्रशासनिक सेवाओं में नियंत्रण का मुद्दा पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनुच्छेद 239एए(3)(ए) के संवैधानिक प्राविधानों की समग्र व्याख्या किये जाने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से मामला संविधान पीठ को भेजने की केंद्र सरकार की मांग का जोरदार विरोध किया गया था।

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