दिल्ली: आज गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने अडानी ग्रुप की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए निर्देश दे दिया है। जांच के लिए अदालत ने छह सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बनाने को कहा है। साथ ही सेबी को दो महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
बता दें कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च ने फैसला सुनाया है। इस केस में अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम पूरी तरह पारदर्शिता चाहते हैं।