New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को 2021 में हुई हिंसा के बाद के मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि एजेंसी पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर आक्षेप नहीं लगा सकती। बेंच ने कहा, "आप पूरी न्यायपालिका पर आक्षेप कैसे लगा सकते हैं। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है।" सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं है और यह ढीले मसौदे का मामला है।