1984 सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार मामले में फैसला स्थगित

Update: 2023-08-29 11:20 GMT
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार पर फैसला मंगलवार (29 अगस्त) को टाल दिया। सुनवाई अब 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
पूर्व कांग्रेस सांसद और आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ मामला 1 नवंबर, 1984 को कथित तौर पर उनके नेतृत्व में भीड़ द्वारा पश्चिमी दिल्ली में दो लोगों की हत्या के बारे में है। दंगों के दौरान, एस.जसवंत सिंह और उनके बेटे एस. तरूण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके में हजारों लोगों की भीड़ द्वारा हमला।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कुमार पर आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 147,148,153A, 295R/W 149, 307, 308, 323, 325, 395 और 436 के तहत आरोप लगाए हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153ए, 295, 436, 395, 307, 302 और 102बी के तहत मामला दर्ज किया था। एसआईटी ने 2015 में जनकपुरी और विकासपुरी में सिख विरोधी दंगा मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पुल बंगश मामले की सुनवाई स्थगित
इसके अलावा, दिल्ली की अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं से संबंधित एक मामले की सुनवाई भी स्थगित कर दी है, जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं। सुनवाई अब 6 सितंबर, 2023 को होनी है।
इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधी गुप्ता आनंद ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था, जब टाइटलर ने कुछ दस्तावेजों की मांग करते हुए एक आवेदन पर दलीलें आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई से समय मांगा था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को मामले में पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद 5 अगस्त को टाइटलर को तलब किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री को पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।
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