10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं होंगे जब्‍त, नए आदेश

Update: 2023-08-23 13:08 GMT
द‍िल्‍ली-एनसीआर: द‍िल्‍ली-एनसीआर में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद से 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के माल‍िक परेशान हैं. सड़कों और घरों के बाहर खड़े ऐसे वाहनों को स्‍क्रैप के ल‍िए उठाने का डर सता रहा था. लेक‍िन अब द‍िल्‍ली सरकार के पर‍िवहन व‍िभाग की ओर से बड़ी खबर आ रही है.
द‍िल्‍ली के पर‍िवहन मंत्री कैलाश गहलोत  की ओर से ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर को आदेश द‍िए हैं क‍ि वो इस अवधि को पार करने वाले वाहनों को स्‍क्रैप के ल‍िए नहीं उठाएं. इस आदेश के बाद इन वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है.
मीड‍िया र‍िपोर्ट्स के मुताब‍िक पर‍िवहन मंत्री की ओर से जारी आदेश के बाद अब घरों के बाहर सड़कों पर खड़े ऐसे वाहनों को जब्‍त नहीं क‍िया जा सकेगा. द‍िल्‍ली सरकार के पर‍िवहन व‍िभाग का एनफोर्समेंट व‍िंग इस तरह के वाहनों को स्‍क्रैप के ल‍िए उठाने का काम कर रहा था. लेक‍िन अब इन वाहनों को उठाकर नहीं ले जाया जाएगा.
ट्रांसपोर्ट कम‍िश्‍नर आशीष कुंद्रा को जारी आदेश में यह कहा गया है क‍ि यद‍ि ये वाहन सड़कों पर चलते नजर आएं और पकड़े जाएं तो यह न‍ियम उन वाहनों पर लागू नहीं होगा.
एक नजर में जानें क्या है स्‍क्रैप पॉल‍िसी
केंद्र सरकार की ओर से लागू स्‍क्रैप पॉल‍िसी के अंतर्गत उसी व्‍हीकल को स्‍क्रैप के ल‍िए उठाया जा सकता है ज‍िसकी न‍िर्धार‍ित समय सीमा पूरी हो चुकी है या फ‍िर उस व्‍हीकल को सड़क पर चलाया जा रहा हो. सड़क पर खड़ा वाहन जो बेकार हो चुका हो या फिर वाहन से प्रदूषण फैल रहा हो, उसको उठाया जा सकता है. लेक‍िन अच्‍छी कंडीशन वाली कार को स्‍क्रैप‍िंग करने वाली एजेंसी नहीं उठा सकती है.

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