दिल्ली परिवहन विभाग: पीएसवी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी
दिल्ली परिवहन न्यूज़: दिल्ली में कैब और ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवा (पीएसवी) के सभी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अब जेंडर ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉ. नवलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि गत सात जनवरी 2022 को जारी एक आदेश में पीएसवी के फिटेनस टेस्ट के समय जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत की बात कही गई थी। मगर अब पीएसवी जैसे ऑटो रिक्शा,टैक्सी,स्कूल कैब, इको फ्रेंडली व्हीकल,फटफट सेवा,मैक्सी कैब,ग्रामीण सेवा,बस और मिनी बसों के चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान इस सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होगी।
अब केवल फिटनेस टेस्ट के समय इस सर्टिफिकेट की जरुरत होगी। आदेश में आगे कहा गया है कि जारी करने वाली अधिकृत एजेंसी मानस फाउंडेशन या अन्य अधिकृत सेंटर का जारी सर्टिफिकेट 60 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑटो यूनियन ने मांग की है कि इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता फिटनेस से भी हटाई जाए।