चार चाकूबाजों को 10-10 साल की सजा

दुर्ग। हत्या की नीयत से चाकू से हमला करने वाले 4 युवकों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव के न्यायालय से यह फैसला आया। कोर्ट ने एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से पैरवी …

Update: 2024-01-05 21:51 GMT

दुर्ग। हत्या की नीयत से चाकू से हमला करने वाले 4 युवकों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव के न्यायालय से यह फैसला आया। कोर्ट ने एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने की। उन्होंने बताया कि मामला खुर्सीपार का है। सुनील कुमार 31 जनवरी 2021 को शराब की दुकान की तरफ गया था। जहां रात करीब 8 बजे विशाल बाघ, बी. राजन, सहदेव उर्फ बाबुंदी और अभय लोन्हारे ने आपसी रंजिश के कारण उस पर चाकू से हमला कर दिया था।

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