उत्तर बस्तर कांकेर: कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत वर्मा को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ एवं पखांजूर का दायित्व सौंपा गया है साथ ही तहसील पखांजूर एवं अंतागढ़ के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों के निराकरण का दायित्व सौंपा गया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर का दायित्व के साथ ही तहसील कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। श्री अहिरवार को प्रभारी अधिकारी-जिला कार्यालय के व्यय के देयकों की स्वीकृति (50000 रूपये तक) का अधिकार एवं जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भŸा संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है। नीतिगत निर्णय को छोड़कर तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर) कृषि विभाग, जिला खेल अधिकारी, खनिज शाखा, खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, आबकारी, चिटफंड शाखा, नगर सेना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, जिला विभागीय जॉच शाखा, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, कोष लेखा पेंशन, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, अंत्यावसायी विभाग से संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल को प्रभारी अधिकारी-शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग, कौशल विकास, समाज कल्याण, क्रेडा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला निर्माण समिति, जिला खनिज न्यास निधि एवं महिला तथा बाल विकास विभाग से संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं।
सयुंक्त कलेक्टर श्री गौरी शंकर नाग को प्रभारी अधिकारी वित्त एवं स्थापना शाखा, जिला जनसूचना अधिकारी, नजारत, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मुहर्रिर शाखा, सांख्यिकी शाखा, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, विकास शाखा, पेंशन प्रकरण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, अल्प बचत शाखा, जनगणना, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, जिला योजना सांख्यिकी विभाग, नोडल अधिकारी-लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नोडल अधिकारी ग्रामीण सचिवालय, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, ग्रामीण सचिवालय, राम वन गमन पर्यटन परिपथ एवं वक्फबोर्ड शाखा का दायित्व सौंपा गया है।
संयुक्त कलेक्टर श्री धनंजय नेताम को अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर के अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी-सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, नजूल एवं नजूल नवकरण शाखा, जिला सत्कार अधिकारी, लायसेंस शाखा, पासपोर्ट शाखा, नगरीय कल्याण, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण का दायित्व सौंपा गया है।
डिप्टी कलेक्टर श्री अशोक मारबल को प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक शाखा-01,02, एवं 03, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, राहत, पुनर्वास शाखा, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो कॉन्फें्रस, समय-सीमा, अल्पसंख्यक शाखा, आवक-जावक शाखा, प्रपत्र शाखा, विविध शाखा, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, ई-जनदर्शन से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीम अंकित करना, जनदर्शन शाखा, जन शिकायत, कलेक्टर ई-जनचौपाल, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण से संबंधित दायित्व सौंपे गये हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।