एक माह में प्राकृतिक आपदा के 43 प्रकरणों का निराकरण, परिजनों को दी गई 1.72 करोड़ की सहायता राशि

Update: 2022-11-13 04:04 GMT
रायगढ़: कलेक्टर रानू साहू ने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को दिए हुए हैं। जिससे पीडि़त परिवार को ऐसे मुश्किल समय में सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। उनके निर्देश के परिपालन में बीते अक्टूबर माह रायगढ़ जिले में प्राकृतिक आपदा के 43 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें मृतक के वारिसानों को आरबीसी 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में सभी एसडीएम को सारी औपचारिक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हुए हैं। जिसके आधार पर मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, डॉक्टर का शव परीक्षण रिपोर्ट, संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान के साथ अन्य प्रक्रिया पूरी की गई। तहसील स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सहायता राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई। जिसके पश्चात सहायता राशि स्वीकृत कर परिजनों को वितरित किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले में माह अक्टूबर 2022 में सभी अनुविभाग अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के तहत जैसे पानी में डूबने, सर्पदंश से मृत्यु, बिजली गाज, आग में जलने, गड्ढों में गिरने एवं खदान धसकने से कुल 43 लोगों की असामायिक मृत्यु हो गई थी। उक्त सभी प्रकरणों में कलेक्टर रायगढ़ के निर्देशन में संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा तहसीलदार की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर वितरण कर दिया गया है। जिसके तहत मृतक के परिवारजनों को कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इनमें रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 10, पुसौर के 01, खरसिया के 7, घरघोड़ा के 5, तमनार के 2 एवं धरमजयगढ़ में 18 प्रकरण थे।
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