उत्तर बस्तर कांकेर: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का प्रावधान है, जिसके पालन में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों तथा उनके आश्रित ग्रामों में 20 से 26 अगस्त तक ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए सुविधा अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करें। अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त की जावे तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें, ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी दिन ग्राम सभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।