श्रम विभाग द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित

Update: 2022-09-15 04:45 GMT
मुंगेली: राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी डाॅ. के. के. सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 01 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाती है। इसी तरह मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20 हजार, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 20 हजार, नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत 01 हजार से 10 हजार, मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 05 हजार से 01 लाख, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना के तहत 10 हजार रूपए सहयता राशि दी जाती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 01 लाख, असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत 20 हजार तथा असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत 05 सौ से 05 हजार रूपए तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माणी श्रमिक अपने मोबाईल से श्रमेव जयते एप्लीकेशन डाउनलोड कर या लोक सेवा केन्द्र अथवा कम्प्यूटर सेंटर से आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक खाता, नियोजन प्रमाण पत्र, मोबाईल नम्बर) के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसी तरह असंगठित कर्मकार (आधार कार्ड, बैंक खाता, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र तथा मोबाईल नम्बर) के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर +91-8641002203 व 1800-233-2021 या जिला कलेक्टोरट स्थित कार्यालय श्रम पदाधिकारी कक्ष क्रमांक 252, 253 में सम्पर्क कर सकते है।
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