देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी अभिभावकों से आवेदन का आमंत्रित
उत्तर बस्तर कांकेर: जिले में संचालित पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अस्थाई संरक्षण मंे दिये जाने हेतु फॉस्टर केयर मंे भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
फॉस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन वस्त्र आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा बालक की शोषण, दुर्व्य व्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
ऐसे भारतीय दंपत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं वे जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाईड लाईन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुषंसा के आधार पर जिले की बालक कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु संबंधित दंपत्ति को फॉस्टर केयर में दिया जा सकेगा। अभिभावक, माता-पिता को शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत राशि वित्तीय सहायता हेतु प्रदान की जायेगी।