गरियाबंद: जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामाग्री यथा-उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उदे्श्य से कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुये जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। संचालक कृषि के निर्देश पर एवं कलेक्टर श्री आकाश छिकारा एवं कृषि विभाग के उप संचालक श्री संदीप भोई के मार्गदर्शन में कृषि संचालनालय रायपुर से उड़नदस्ता के रूप में सहायक संचालक कृषि सुश्री जगत जननी यादव के नेतृत्व में अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री रमेश कुमार निषाद, कृषि विकास अधिकारी श्री के.के. साहू तथा निरीक्षक श्री प्रियतम कुमार अनंत द्वारा विकासखण्ड फिंगेश्वर के राजेश खाद भंडार राजिम, अन्नपूर्णा एग्रो एजेंसी राजिम, किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम, प्रतीक कृषि केन्द्र बकली, किसान कृषि केन्द्र बकली और निधी कृषि केन्द्र राजिम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसान कृषि सेवा केन्द्र राजिम में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं बिना बिल बुक के अधिक मात्रा में ऐसे कीटनाशक पाये गये। जिसमें उत्पादन तिथि व अवसान तिथि का उल्लेख नहीं था एवं कुछ कीटनाशक मे स्टीकर लगाकर अवसान तिथि को छुपाया गया था। जो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन किये जाने के कारण सील बंद की कार्यवाही की गई तथा इसी प्रकार मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो एजेंसी राजिम, प्रतीक कृषि केन्द्र बकली एवं किसान कृषि केन्द्र बकली का निरीक्षण के दौरान कालातित दवाईयों का उचित रखरखाव नहीं करने, अभिलेखों का संधारण नहीं करने, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशी दवाईयों का विक्रय करने के कारण कीटनाशी दवाईयों को जब्त कर सुपुर्दगी की कार्यवाही करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक विक्रय प्रतिबंध किया गया। साथ ही संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने जिले के किसानों से अपील की है कि अवैध रूप से खाद, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय करने वालों से समाग्री का क्रय न करें एवं क्रय करने के उपरांत दुकानदार से पक्का बिल लेवें। साथ ही अवैध तरीके से व्यवसाय करने वालों की सूचना देने का आग्रह भी किया गया है।