पानी में डूबने से मृत्यु होने के तीन प्रकरण में पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

Update: 2022-10-01 05:14 GMT
उत्तर बस्तर कांकेर: नदी, तालाब और गड्ढे के पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तीन पीड़ित परिवारों के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम भैंसाकन्हार निवासी 78 वर्षीय हीराबाई कोसमा की गड्ढे के पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस कमलाबाई कोसमा एवं श्रीमती रेखा के लिए चार लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार सरोना तहसील के ग्राम खल्लारी निवासी 55 वर्षीय प्रताप सिंह कुंजाम का तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके पत्नी श्रीमती तिहारिन बाई के लिए चार लाख रुपए और पखांजूर तहसील के ग्राम रेगावाही निवासी 20 वर्षीय मनेश तुमरेटी के नदी में डूबने से मृत्यु ने प्रकरण में उनके पत्नी श्रीमती मैनी तुमरेटी के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।
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