राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित

Update: 2022-04-19 05:07 GMT

मुंगेली: कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने बताया कि सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जारी पत्र के अनुसार वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्र सूची में दर्ज है परंतु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसान से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण उपरांत उनका नाम पात्र सूची में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार ऐसे हितग्राही जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं, परंतु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गये हैं। ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति अथवा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों के सूची से विलोपित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री वसंत ने बताया कि सत्यापन हेतु वर्तमान हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत में चस्पा की गई है। जिसका अवलोकन संबंधित ग्राम पंचायत में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मृत हितग्राही के उत्तराधिकारी योजना के तहत निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत में 25 अप्रैल तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसी प्रकार ऐसे हितग्राही जो पूर्व में पात्र थे परंतु बाद में भूमि क्रय करने के कारण अपात्र हो गए हैं, वे भी इस संबंध में ग्राम पंचायत में 25 अप्रैल तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने बताया कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्र और आपत्ति का ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परीक्षण करके जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। 30 अप्रैल से 05 मई 2022 तक जनपद पंचायत स्तर प्राप्त आवेदन पत्रों की वेबसाईट में प्रविष्टि किया जाएगा। 06 मई से 10 मई तक प्राप्त आवेदन और प्रतिवेदन का संबंधित तहसीलदार के द्वारा परीक्षण किया जाएगा। 11 मई 2022 को परीक्षण उपरांत ग्राम सभा को प्रेषित किया जाएगा। 12 मई और 13 मई 2022 तक विशेष ग्राम सभा द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाएगा एवं जनपद पंचायत को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। 14 मई से 15 मई 2022 तक ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में जनपद स्तर पर अद्यतीकरण किया जाएगा।

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