दन्तेवाड़ा : छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान

Update: 2022-06-10 10:51 GMT

दन्तेवाड़ा। छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा योजना नियम 2005 अन्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राप्त प्रकरणों में इस जिले से स्व. बसंती भास्कर माता श्रीमती बुधरी भास्कर, शास. मा.शा. मटेनार, स्व. जमली पिता श्री मासा लमड़ी, शास. कन्या हाई स्कूल पोटाकेबिन मोखपाल, स्व. अमिता माता श्रीमती कुमली, शास. उ. मा. वि. बड़ेतुमनार, स्व. मोनिका पिता श्री सकरु राम पुजारी, शास.क.उ.मा.वि. बारसूर एवं स्व. दीपक मड़कामी पिता श्री अमन मड़कामी, डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परचेली को शासन के निर्देशानुसार छात्र दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालक को एक-एक लाख रुपये की बीमा राशि 8 जून 2022 को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत वितरित किया गया है।

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