गरियाबंद: कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने जिले में नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा दिया है। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 198़6 की धारा 03 के अंतर्गत 11 मई 2022 से मानसून आगमन तक नया नलकूप पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए खनन कार्य में लगाये गये प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।