अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने आवेदन 26 जून तक आमंत्रित

Update: 2023-06-16 03:14 GMT
धमतरी: जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु पात्रता रखने वाले आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में 15 जून .2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्धारित अवधि में लक्ष्य अनुरूप पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः 26 जून तक पुनः आवेदन पत्र वर्ग योजना 1 अनुसूचित जनजाति स्माल बिजनेस 1 टर्म लोन (कृषि क्षेत्र) 1 तीन लाख और 5 लाख के 1-1, प्रदान किया जाना है। इच्छुक आवेदक अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग का सदस्य तथा धमतरी जिले का मूल निवासी, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 3 लाख तक होनी चाहिये, आय (वित्तीय वर्ष 2022-23 का) जाति, निवास प्रमाण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो । शपथ पत्र इस आशय कि पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का लाभ न लिया हो एवं परिवार के कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी में न हो। आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधारकार्ड, बैंक खाता पासबुक, योग्यता एवं राशन कार्ड के साथ कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी कक्ष क्रमांक-48 में सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से पूर्ण भरकर दिनांक 26 जून 2023 तक समय सायं 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयनित आवेदक को ऋण वितरण के पूर्व जमानतदार प्रस्तुत करना होगा एवं निर्धारित 5 प्रतिशत अंशराशि एवं चेकबुक जमा करना आवश्यक होगा। विकासखंड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
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