भांग की फुटकर दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन 20 अप्रैल तक आमंत्रित

Update: 2022-04-09 05:02 GMT

धमतरी: जिले में भांग-भांग घोटा की एक नवीन फुटकर दुकान नगरपालिक निगम क्षेत्र में संचालित किया जाना है, जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन 20 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने तत्संबंध में बताया कि राज्य शासन के आदेशानुसार वर्ष 2022-23 (एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए नगरपालिक निगम धमतरी सीमा क्षेत्रांतर्गत भांग/भांग घोटा की एक नवीन दुकान हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने आगामी 20 अप्रैल तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) आवेदन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। भांग/भांग घोटा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 21 अप्रैल को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दोपहर तीन बजे से मैन्युअल लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में बताया गया है कि भांग-भांग घोटा की फुटकर दुकान के व्यवस्थापन के संबंध में अधिसूचित छत्तीसगढ़ भांग नियम 2021 में प्रावधानित नियम, शर्तें, ड्यूटी दरें आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। किसी कारणवश निर्धारित तिथि एवं समय में अनुज्ञप्तिधारी के चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने की स्थिति में फुटकर लायसेंस के लिए कलेक्टर द्वारा घोषित तिथि एवं समय में की जाएगी।


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