मुंगेली जिले अंतर्गत अनधिकृत विकास का नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित

Update: 2022-09-16 05:00 GMT
मुंगेली: नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022, 14 जुलाई से प्रभावशील कर दिया गया है। जिसके तहत जिले के अंतर्गत सभी निवेश क्षेत्रों से अनधिकृत विकास के नियमितिकरण लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुंगेली क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत तथा निवेश क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंतर्गत आवेदन कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में जमा कर सकते हैं।
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