मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

Update: 2022-10-28 05:41 GMT
जशपुरनगर: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिले के युवाओं को स्व-उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत पात्र युवा वर्ग से 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए, व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए आवेदक द्वारा ऋण के रूप में दिया जा सकता है। योजना की पात्रता हेतु आवेदक को जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 8वीं कक्षा उर्तीण होना, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति, निवास, स्थल का किरायानामा या स्वामित्व का दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख सुनिश्चित की गई है। सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष एवं अन्य वर्ग के आवेदकों हेतु आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही समुचित दस्तावेज के साथ निर्धारित समयावधि 31 अक्टूबर 2022 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कलेक्ट्रेट भवन, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 128, 129 जिला जशपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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