आबकारी विभाग वृत्त-अम्बागढ़ चौंकी द्वारा अवैध शराब विक्रय पर की गई कार्रवाई

Update: 2023-09-18 02:55 GMT
मोहला: आबकारी अधिकारी वृत्त-अं.चौकी द्वारा गत दिवस 16 सितंबर को प्राप्त सूचना के आधार ग्राम मुजांल में आरोपी शैलेन्द्र कुमार पिता - श्यामलाल कोड़ापे, उम्र-32वर्ष, जाति-गोंड़, निवासी-मुंजाल, थाना-अं.चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी के कृषि भुमि में निर्मित लारी की तलाशी लेने 30 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ फूल से निर्मित कच्ची शराब को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। इसी प्रकार ग्राम मुंजाल, झिटिया सीमा नाला के पास अवैध शराब की सूचना तस्दीक करने व विधिवत तलाशी लेने पर मौके से एक प्लास्टिक ड्रम में 100.00 बल्कलीटर हाथ भट्टी महुआ फूल से निर्मित कच्ची शराब एवं 500 कि.ग्रा. महुआ लाहन बरामद किया गया। शराब के मालिक के संबंध में आसपास गांव वालों से पुछताछ करने पर जानकारी नहीं होने पर मौके पर उक्त मदिरा को जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) लावारिस प्रकरण कायम किया गया है। उल्लेखनीय है कि सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध संघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशन के परिपालन में सहायक आयुक्त आबकारी श्री ए के सिंग द्वारा विभाग को मुस्तैदी से कार्रवाई करने कहा गया है। उक्त कार्रवाई के दौरान आबकारी प्रधान आरक्षक श्री राजकपूर कुमर्रा, आरक्षक श्री महेन्द्र कोमरे, श्री भूपेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।
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