गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 7 वाहन जब्त

Update: 2022-05-06 04:26 GMT

जगदलपुर: कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 4 मार्च और 5 मार्च को जिले के भानपुरी, जगदलपुर, छापर भानपुरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पांच वाहनों को चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें हाईवा क्रमांक सीजी 17 केएन 34461, सीजी 17 केआर 2108 व टिप्पर क्रमांक सीजी 17 केपी 2381, सीजी 17 एच 1608 व सीजी 19 एच 0863 को जब्त करने की कार्यवाही की गई।

इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।

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