मकान में निवेश पर 30 सितंबर तक पा सकते हैं टैक्स में छूट, जानिए कैसे लें लाभ
कोरोना महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इसमें घर खरीदारों के लिए टैक्स में छूट के क्लेम की समय सीमा भी बढ़ाई गई है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश भर में कोविड-19 महामारी के चलते करदाताओं को हो रही दिक्क्तों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवासीय घर में किए गए निवेश पर टैक्स कटौती के लिए दाखिल किए जाने वाले क्लेम की समयसीमा बढ़ा दी गई है. निवेश करने की समय सीमा को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है. इससे 1 अप्रैल या उसके बाद घर खरीदने वाले लोग टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. ये जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में दी गई. कर कटौती के लिए आवासीय घर में यह निवेश करने की समय सीमा 30 जून, 2021 की पूर्व समय सीमा से 3 महीने से अधिक बढ़ा दी गई है.
वित्त मंत्रालय का कहना है, "करदाताओं द्वारा किए जाने वाले क्लेम जैसे- निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण, खरीद, निर्माण या इस तरह की अन्य चीजों के लिए जो धारा ५४ से ५४ जीबी के तहत आती हैं, इनमें टैक्स कटौती में छूट दी जाती है. इसमें क्लेम की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है."
संपत्ति की खरीद या निर्माण पर छूट
आयकर अधिनियम 1962 की धारा 54 और धारा 54जीबी के तहत यदि आप आवासीय संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए इसे फिर से निवेश करते हैं, तो आप आवासीय संपत्ति को बेचने पर पूंजीगत लाभ से कर छूट प्राप्त कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 54GB के तहत, यदि आप पात्र कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए राशि का निवेश करते हैं, तो आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ से छूट प्रदान की जाती है.
2 करोड़ से कम की संपत्ति पर मिलेगा लाभ
केंद्रीय बजट 2019 ने धारा 54 के तहत पूंजीगत लाभ छूट की सीमा को बढ़ा दिया था. इसके तहत अब दो आवासीय घरों की खरीद या निर्माण की अनुमति मिलती है. हालांकि टैक्स में छूट तभी मिलेगा जब संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपये से कम हो. एक करदाता केवल एक बार ही इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है. इससे पहले सिर्फ एक खरीद या निर्माण की अनुमति थी.
विवाद से विश्वास की भी बढ़ाई समय सीमा
सराकर की ओर से संचालित विवाद से विश्वास योजना के तहत बिना ब्याज के भुगतान की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है. अब इसे 2 महीने से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया गया है. पहले ये 30 जून तक थी.